गया (बिहार) ।गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड में बड़ा फैसला आ गया है,गया के कोर्ट में आरोपी रॉकी यादव समेत तीन आरोपियों को दोषी करार माना है और धारा ३०२ के तहत दोषी माना गया है,जबकि रॉकी के पिता बिन्नी यादव को भी दोषी माना गया है,लेकिन वह ३०२ के दायरे से बाहर है,एडीजे १सच्चिदानंद सिंह के कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया है।


इस मामले में ९ मई २०१६ को रामपुर थाना में कांड संख्या १३०/१६ दर्ज है,१२ मई को रॉकी यादव को गिरफ्तार किया गया था,इतने दिनों तक दोनों पक्षों की ओर से सारी गवाही पूरी और सारे बयान दर्ज हो चुके हैं,। दोपहर बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे-०१ सच्चिदानंद सिंह ने इस मामले में रॉकी यादव व उसके चचेरे भाई टेनी यादव तथा एमएलसी मनोरमा देवी के तत्कालीन अंगरक्षक राजेश कुमार को दोषी करार दिया है जिसकी अगली सजा की सुनवाई ६सितम्बर को सुनाया जाएगा,विंदी यादव २१२ और १७७ आइपीसी में दोषी ठहराए,वही दुसरी तरफ़ सचदेवा के माता-पिता ने काहा की मुझे सरकार और कानून पर विश्वास था।ःअनुभवी आंखें न्यूज के लिए धीरज गुप्ता की रिपोर्ट।

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