गया(संवावदाता धीरज गुप्ता) – अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण संशोधित अधिनियम 2015 के तहत 135 पीड़ित परिवार को अधिनियम में निर्धारित राशि के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक की गयी।बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार,शेरघाटी के विधायक श्री विनोद कुमार यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि मो0 टूटू खान,सदस्य राजेंद्र कुमार दास,विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी, अपर समाहर्ता राज कुमार सिन्हा उपस्थित थे बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी सुश्री नूपुर ने जिले के विभिन्न थानों के 135 मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव रखा। सभी सदस्यों की सहमति से जिलाधिकारी ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया तथा एक सप्ताह के अंदर संबंधित व्यक्तियों के खाते में राशि भेजने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया।बैठक में विभिन्न थानों के 135 मामलों में पीड़ितों को 90 लाख 58 हज़ार रुपये का मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी और इनमें इनमें हत्या के 2 मामले,अपहरण के एक, बलात्कार के एक और शेष 131 मामले मारपीट एवं गाली-गलौज से संबंधित हैं गौरतलब है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचारनिवारण(संशोधित)अधिनियम 2015 के तहत मारपीट एवं गाली-गलौज के लिए रुपया 1 लाख एवं हत्या के लिए रुपया 8 लाख 25 हज़ार पीड़ित परिवार को मुआवजा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा विगत बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।जिलाधिकारी ने सभी 135 मामलों में जिला कल्याण पदाधिकारी को अग्रेतर करवाई हेतु निर्देशित किया।बैठक में शेरघाटी के विधायक विनोद कुमार यादव, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि मो0 टूटू खान, सदस्य श्री राजेंद्र कुमार दास,विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी, प्रभावती अस्पताल के अधीक्षक, मंत्री प्रेम कुमार के प्रतिनिधि, विधायक टेकारी के प्रतिनिधि,सम्बंधित थाना के थानाध्यक्ष उपस्थित थे।updated by gaurav gupta

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